समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति जेल भेजे गए
जनपद बांदा के तत्कालीन खनिज अधिकारी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति के खिलाफ 25 लाख की धनराशि न देने..
जनपद बांदा के तत्कालीन खनिज अधिकारी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति के खिलाफ 25 लाख की धनराशि न देने पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में चल रहे मुकदमे में कोर्ट में हाजिर न होने पर मंगलवार को उन्हें जेल भेज दिया गया। घटना के समय बृजेश प्रजापति बीजेपी के विधायक थे। इसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे।
विशेष लोक अभियोजक अंबिका व्यास ने बताया कि तत्कालीन खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9 अगस्त 2018 को सर्किट हाउस में बुलाकर पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति ने 25 लाख रुपए की मांग की थी। रुपए न देने पर उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मारपीट, अवैध वसूली व सरकारी कार्य में बाधा आदि संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। इसके बाद पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति गिरफ्तारी रोकने के लिए हाईकोर्ट से 6 सप्ताह का आदेश ले आए थे।
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यह मामला विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए गरिमा सिंह की अदालत में चल रहा था। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति को 2 सितंबर तक अदालत में समर्पण करने का आदेश दिया था। सोमवार को बृजेश प्रजापति विशेष न्यायाधीश की अदालत में हाजिर हुए और जमानत के लिए अर्जी डाली। जिसे न्यायधीश गरिमा सिंह ने खारिज कर दिया। इसके बाद बृजेश प्रजापति के अधिवक्ता द्वारा प्रथम एडीजे अदालत में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी डाली गई।
लेकिन उनके उपस्थित न होने पर यह मामला प्रभारी डीजे मोहम्मद कमरुज्जमा की अदालत में ट्रांसफर किया गया। उन्होंने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए बहस मंगलवार की तिथि मुकर्रर कर दी। जिससे पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति को जेल जाना पड़ा। बताते चलें कि बृजेश प्रजापति भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इस वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पाला बदलते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया था।
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