बाँदा डीएम ने जारी की अनलाॅक 1 की गाइडलाइन
जिलाधिकारी बांदा ने भी केन्द्र और यूपी सरकार के आदेश के बाद बांदा जनपद के आमजन व दुकानदारों के लिए दुकानें खोलने के लिए आदेश जारी किया। ये दुकाने सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगी।
सोमवार/गुरूवार/शनिवार
आटोमोबाइल सेक्टर, मषीनरी, हार्डवेयर, पेन्ट, सेनेटरी, पत्थर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्राॅनिक्स, मोबाइल, घड़ी, चष्में, स्टेषनरी, खेलकूद के सामान, मोहर, साइनबोर्ड, पेंटर, फर्नीचर, बैग, बारदाना, बर्तन, क्राॅकरी, वेल्डिंग, शस्त्र दुकानें
बुधवार/शुक्रवार/रविवार
गारमेंट, हैंडलूम, दरी, पर्दे, फुटवियर, टेलर, काॅस्मेटिक, श्रंगार, ज्वेलरी, ड्राई क्लीनिंग, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर (प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन, स्टाफ द्वारा फेसशील्ड, ग्लव्स का प्रयोग अनिवार्य, डिस्पोजेबल कपड़े का प्रयोग)
प्रतिदिन (मंगलवार छोड़कर)
किराना, जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट, फल सब्जी, फूल-माला, मेडिकल शाॅप, पैथालाॅजी, बेकरी, बिल्डिंग मैटेरियल, खाद-बीज, कृषि यंत्र, पंचर-मरम्मत, प्लम्बर, बिजली उपकरण मैकेनिक, वाहन शोरूम, मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेन्ट, शराब की दुकानें (सुबह 10 से शाम 7 तक)।
मंगलवार
30 जून तक साप्ताहिक बंदी
अन्य निर्देश
मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक तथा आम जन हेतु फल-सब्जी का वितरण बड़े खुले स्थान पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक हो सकेगा। सभी शाॅपिंग माॅल, सिनेमाहाॅल, होटल (अधिगृहीत को छोड़कर) बंद रहेंगे। बांदा नगर के बाजारों में वाहनों का प्रवेश पूर्व प्रथा के अनुसार ही होगा। साप्ताहिक बंदी में सभी दुकानें बंद होंगी। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी/बाजार नहीं लगेगी। केवल ग्रामीण में ही अनुमति होगी। दुकानदारों/स्ट्रीट वेंडर को फेसकवर/मास्क/ग्लव्स/सैनिटाइजर का प्रयोग आवष्यक होगा। ग्राहक भी आरोग्य सेतु एप अपने मोबाइल में रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और एक साथ 5 से अधिक व्यक्तियों के एकसाथ एकत्र न होने वाले नियम लागू रहेंगे। न मानने पर विधिक कार्यवाही होगी। रात्रि 9 से सुबह 5 तक किसी भी प्रकार की आवाजाही (आवष्यक गतिविधियों को छोड़कर) पर प्रतिबन्ध है।