उ.प्र. : खाद्यान्न का मुफ्त वितरण 21 अगस्त तक, चयनित जनपदों में बाजरा का भी निःशुल्क वितरण होगा

प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अगस्त के...

Aug 12, 2024 - 09:44
Aug 12, 2024 - 09:49
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उ.प्र. : खाद्यान्न का मुफ्त वितरण 21 अगस्त तक, चयनित जनपदों में बाजरा का भी निःशुल्क वितरण होगा
सांकेतिक फ़ोटो - सोशल मीडिया

लखनऊ। प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अगस्त के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 21 अगस्त तक किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के 48 चयनित जनपदों में बाजरा का भी मुफ्त वितरण किया जाएगा।

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खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने जानकारी देते हुए बताया कि इन 48 जनपदों में प्रत्येक अन्त्योदय कार्डधारकों को 02 किलोग्राम बाजरा ‘प्रथम आवक प्रथम पावक’ के सिद्धान्त के अनुसार चावल के स्थान पर वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही, 14 किलोग्राम गेहूं और 19 किलोग्राम चावल भी प्रदान किया जाएगा, कुल मिलाकर 35 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।

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इस योजना के तहत, बाजरा का स्टॉक समाप्त होने के बाद, पूर्व निर्धारित मात्रानुसार 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल का वितरण किया जाएगा। वहीं, अन्य जनपदों में प्रति कार्डधारक 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल वितरित किया जाएगा।

पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को भी प्रति यूनिट 01 किलोग्राम बाजरा ‘पहले आओ पहले पाओ’ के सिद्धांत के अनुसार उपलब्धता के अनुसार वितरित किया जाएगा। अन्य जिलों में 02 किलोग्राम गेहूं और 03 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा।

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खाद्यान्न और बाजरा के इस मुफ्त वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जहां विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।

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