मेडिकल कॉलेज प्राचार्य व ब्लड बैंक विभागाध्यक्ष को 5.75 लाख अदायगी का आदेश

गलत ब्लड चढ़ाने से महिला की मृत्यु पर पति द्वारा दायर परिवाद में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा करीब 9 वर्ष...

मेडिकल कॉलेज प्राचार्य व ब्लड बैंक विभागाध्यक्ष को 5.75 लाख अदायगी का आदेश

गलत ब्लड चढ़ाने से हुई थी महिला की मौत, परिजनों को घटना के समयावधि से 7 प्रतिशत ब्याज देने को भी कहा

झांसी। गलत ब्लड चढ़ाने से महिला की मृत्यु पर पति द्वारा दायर परिवाद में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा करीब 9 वर्ष बाद महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल काॅलेज के ब्लड बैंक विभागाध्यक्ष व प्रधानाचार्य को पांच लाख 74 हजार 693 रुपये अदायगी के आदेश दिए हैं। साथ ही मुकदमा दायर करने से अदायगी तक 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने ,परिवादी को मानसिक कष्ट के लिये 50 हजार रुपये एवं परिवाद व्यय के लिये 10 हजार रुपये की अलग से अदायगी करने का आदेश दिया है।

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अधिवक्ता राम बिहारी बिलगैंया ने बताया कि कृष्णा कालोनी, ठंडी सडक दतिया मप्र निवासी रितेश शर्मा की पत्नी प्रियंका की बीमारी के दौरान ब्लड ग्रुप की जांच कराये जाने पर दोनों ही रिपोर्ट में प्रियंका का ब्लड ग्रुप 'ओ पोजीटिव आया था। 05 मार्च 2015 को के. पलारिया नर्सिंग होम में प्रियंका के आपरेशन से बच्चा होने के बाद डाक्टर ने दो बोतल ब्लड की मांग की। मेडिकल काॅलेज में स्थित ब्लड बैंक में परिवादी को मरीज का ब्लड सैंपल लेकर एबी पोजीटिव ब्लड ग्रुप की दो बोतल दी गयी थी। नर्सिंग होम में ब्लड चढ़ते ही मरीज की हालत बिगड़ने पर दूसरे नर्सिग होम में उसे भर्ती कराया गया। वहां बताया गया था कि गलत ब्लड चढ़ने के कारण गुर्दे फेल हो गये हैं। मरीज ने 10 मार्च 2015 को वेटींलेटर पर ही दम तोड़ दिया। दायर परिवाद में परिवादी ने आर्थिक क्षति, मानसिक कष्ट सहित 20 लाख रुपये दिलाने की मांग की थी। इस पर आयोग अध्यक्ष अमर पाल सिंह व अन्य सदस्यों द्वारा उक्त फैसला सुनाया गया। अदायगी के आदेश दिए गए।

हिन्दुस्थान समाचार

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