यूपी में 31 जुलाई तक लॉकडाउन की खबर पर बोले अवनीश अवस्थी....

सुबह से सोशल मीडिया के सभी प्लेटफाॅर्म में एक खबर वायरल हो रही थी कि 16 जुलाई यानि कल से 31 जुलाई तक पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। इस पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पूरी बातें विस्तार से बताईं। आप भी पढ़िये...

यूपी में 31 जुलाई तक लॉकडाउन की खबर पर बोले अवनीश अवस्थी....
अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव, गृह व सूचना

@ लखनऊ

प्रदेश में 31 जुलाई तक साप्ताहिक बन्दी ही लागू रहेगी। राज्य में कल 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन करने की कोई फैसला नहीं किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह  अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने की आ रही खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया।

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी भी तरह का कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। 14 जुलाई को जारी शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी करने का आदेश ही लागू रहेगा। दरअसल सोशल मीडिया पर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन करने की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिससे खारिज करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह ने स्थिति स्पष्ट की।

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उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी तथा संचारी रोगों की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर एवं इसके प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में शासन द्वारा किये निर्णय के मुताबिक प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार रात 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 05ः00 बजे तक विभिन्न प्रतिबन्ध लागू रहेंगे। इस अवधि में सम्पूर्ण प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं एवं बैंक सेवाएं खुली रहेंगी। 

सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि प्रातः 09ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक रहेगी।सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी शनिवार-रविवार को ही रखी जाएगी। इन दोनों दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में शारीरिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों के पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं।

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अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने जिनमें आईटी तथा आईटीइएस से जुड़े उद्योग भी सम्मलित हैं, चलते रहेंगे। इनमें शारीरिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्य रूप से स्थापित की जाएंगी। 

इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति संचालित होती रहेगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।

अन्तरराष्ट्रीय एवं घरेलू  हवाई सेवा यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। इस अवधि में जिला-प्रशासन द्वारा सफाई एवं सेनेटाइजेशन व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी-कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

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स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना व संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो  चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए सभी कर्मियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इसके साथ ही इस अवधि में एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। 

(हिन्दुस्थान समाचार)

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