बाँदा : गैर-इरादतन हत्या मामले में पति-पत्नी समेत तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा

वर्ष 2021 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम मवई बुजुर्ग में हुए गैर-इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन...

Feb 21, 2026 - 10:08
Feb 21, 2026 - 10:10
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बाँदा : गैर-इरादतन हत्या मामले में पति-पत्नी समेत तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा
सांकेतिक फ़ोटो - सोशल मीडिया

बांदा। वर्ष 2021 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम मवई बुजुर्ग में हुए गैर-इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने पति-पत्नी समेत तीनों आरोपियों—विशाल, सरवन और सन्त कुमारी—को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 23 सितंबर 2021 को ग्राम मवई बुजुर्ग निवासी विशाल, सरवन और सन्त कुमारी ने आपसी रंजिश के चलते गांव के ही एक व्यक्ति मुकेश के साथ मारपीट की थी। गंभीर रूप से घायल मुकेश की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

घटना के बाद मृतक की पत्नी रंजना की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में आरोपियों के खिलाफ धारा 304, 34, 504 और 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार द्वारा की गई, जिन्होंने प्रभावी जांच करते हुए 08 अप्रैल 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अदालत में इस मामले की पैरवी लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह और उमाशंकर पाल द्वारा की गई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित सिंह एवं पैरोकार आरक्षी सुजीत के प्रयासों से मुकदमे को मजबूत आधार मिला।

अंततः न्यायालय बांदा ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों—विशाल (पति), सन्त कुमारी (पत्नी) और सरवन—को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। इस संबंध में जानकारी लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह ने दी।

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