बाँदा में दो दिवसीय 'परिवहन मेला' संपन्न, उप परिवहन आयुक्त ने वाहन स्वामियों को समझाए नए नियम
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परिवहन कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए संशोधनों के बाद अब वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलने वाली है...
बाँदा | उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परिवहन कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए संशोधनों के बाद अब वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। परिवहन अनुभाग-4 की नवीनतम अधिसूचना के तहत प्रदेश में 'एकमुश्त कर' (One Time Tax) प्रणाली लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के प्रचार-प्रसार और वाहन स्वामियों की शंकाओं के समाधान हेतु सम्भागीय परिवहन कार्यालय (RTO), बाँदा में आयोजित दो दिवसीय 'परिवहन मेला' शनिवार को संपन्न हुआ।
क्या है नई कर प्रणाली? मेले के दूसरे दिन शनिवार को मुख्य अतिथि उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) के.डी. सिंह ने बस, ट्रक और टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 में संशोधन करते हुए अब परिवहन और गैर-परिवहन यानों के लिए एक बारीय कर जमा करने की व्यवस्था की गई है।
प्रमुख कर दरें इस प्रकार हैं:
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मालवाहक वाहन (7500 किग्रा से कम GVW): 3000 किग्रा तक के वाहनों पर यान के मूल्य का 3% और 3000 से 7500 किग्रा तक के वाहनों पर 6% कर देय होगा।
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टैक्सी एवं मैक्सी कैब: 10 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों पर 10.5% और 10 लाख से अधिक मूल्य वाले वाहनों पर 12.5% एकमुश्त कर लगेगा।
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कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट: निर्माण कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर यान के मूल्य का 6% कर निर्धारित किया गया है।
विशेष छूट: पूर्व से पंजीकृत वाहनों के लिए कर में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से छूट का प्रावधान है। साथ ही, निजी वाहन को व्यावसायिक में बदलने पर पहले जमा किए गए टैक्स को समायोजित कर केवल अंतर धनराशि ही ली जाएगी।
यूनियन प्रतिनिधियों के साथ हुआ संवाद कार्यक्रम के दौरान वाहन स्वामियों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस अवसर पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल और यात्री/मालकर अधिकारी वीरेन्द्र नाथ राजभर ने तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी।
मेले में बस यूनियन के अध्यक्ष संतोष पटेल, महासचिव मयंक गुप्ता, ट्रक यूनियन के अध्यक्ष जय सिंह सहित भारी संख्या में वाहन स्वामी और पदाधिकारी मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने शासन के इस कदम को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि इससे समय और भाग-दौड़ की बचत होगी।
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