15 अक्टूबर को होगी अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला के निर्देशन में मेगा वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर...

Oct 6, 2026 - 10:48
Oct 6, 2026 - 10:48
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15 अक्टूबर को होगी अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक

मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविरों का उठाएं लाभ

नोडल अधिकारी ने न्यायिक अधिकारियों के साथ की बैठक

चित्रकूट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला के निर्देशन में मेगा वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के सफल आयोजन के लिए अनुराग कुरील अपर जिला जज एफटीसी नोडल अधिकारी ने न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष उपसमिति मेगा वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर की बैठक की।

बैठक में नोडल अधिकारी ने शिविर से सम्बन्धित आयोजित किये जाने वाले प्री-कैम्पों के बारे में सम्बन्धित समस्त उपसमितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों से जानकारी प्राप्त की गयी। उनकेे द्वारा यह भी बताया गया कि जनपद में कार्यरत अन्य प्रशासनिक विभागों द्वारा उक्त विधिक सहायता शिविर के सफल आयोजन के लिए अपने विभाग से सम्बन्धित जनहित विषयों पर अधिक से अधिक शिविर लगाकर आम जनता को जानकारी प्रदान की जानी है एवं लाभार्थियों को चिन्हित किया जाना है। अध्यक्ष ने बताया कि मेगा बृहद विधिक सेवा शिविर का उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित निर्बल वर्ग, निर्धन वर्ग, दिव्यागों, बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में विधिक जानकारी प्रदान करना एवं पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। इस अवसर पर गीता सिंह विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट, राममणि पाठक अपर जिला जज एफटीसी न्यू, राजेन्द्र प्रसाद भारती मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सचिन कुमार दीक्षित सिविल जज सीडि, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव इला चौधरी, अंशुमान यादव अपर सिविल जज सीडि, विदिशा भूषण सिविल जज जूडि, अभिनव कुमार दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय उपस्थित रहे।

इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव इला चौधरी ने वर्ष 2026 की अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की चतुर्थ चरण की बैठक 15 अक्टूबर के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल में कार्यरत समस्त न्याय रक्षकगणों की बैठक आहूत कर निर्देश दिये कि जेल में विजिट कर पात्र व्यक्तियों का चिन्हिकरण करना सुनिश्चित करें। जिससे अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के तहत बन्दियों की रिहाई करायी जा सके।

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