मुख्यमंत्री योगी ने शुरू की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बांदा में 13 बच्चों को मिले प्रमाण पत्र

उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारम्भ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा किया गया।इधर कलेक्टेट सभागार में सजीव प्रसारण के द्वारा..

मुख्यमंत्री योगी ने शुरू की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बांदा में 13 बच्चों को मिले प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ / Chief Minister Yogi Adityanath

उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारम्भ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इधर कलेक्टेट सभागार में सजीव प्रसारण के द्वारा योजना जानकारी दी गई और जिलाधिकारी आनन्द कुमार सिंह ने जनपद के 13 ऐसे बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र वितरित किये गये। उन्होंने बताया कि जनपद में ऐसे 42 पात्र बच्चों का चयन किया गया है, उन्हें भी शीघ्र ही प्रमाण पत्र देकर लाभान्वित किया जायेगा।

कलेक्टेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी आनन्द कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता अथवा उनमें से किसी एक की मृत्यु कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण महामारी के दौरान हो गयी है, के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कराना है। 

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उन्होंने कहा कि लाभान्वित किये जाने वाले बच्चे जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष तक है, ऐसे सभी बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या वैद्य अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गयी है या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु 01 मार्च, 2020 से पूर्व हो  गयी थी तथा दूसरे की मृत्यु 01 मार्च, 2020 के बाद कोविड-19 के संक्रमण से हो गयी।

आय अर्जित करने वाले माता या पिता की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गयी हो और माता या पिता सहित परिवार की आय तीन लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो उनको लाभ दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि पूर्णतः अनाथ बच्चों को बाल देख-रेख संस्थााओं में निःशुल्क आवास, शिक्षा तथा अन्य सुविधायें तथा उन बच्चों को कक्षा-6 से 12 तक की शिक्षा के लिए अटल तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा।

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0 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को चार हजार रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहयोग दिया जायेगा। लाभार्थी बालिकाओें की शादी के लिए रूपये एक लाख एक हजार रूपये का आर्थिक सहयोग तथा पात्र लाभार्थियों में कक्षा-9 या इससे ऊपर अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टेबलेट/लैपटॉप उपलब्ध कराये जायेंगे।

जिलाधिकारी नेे बताया कि इस योजना का लाभ लेने हेतु बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र माता/पिता दोनो जैसी भी स्थित हो का प्रमाण पत्र, कोविड-19 से मृत्यु का साक्ष्य, आय प्रमाण पत्र, माता व पिता दोंनो की मृत्यु होने की स्थिति में आवश्यक नही है।

बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र तथा उ.प्र. के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर सुधीर कुमार , उप जिलाधिकारी बबेरू महेन्द्र प्रताप, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, सहित अन्य अधिकारी एवं बच्चे उपस्थित रहे।

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