क्या इस बार दिवाली पर फिर गूंजेंगे पटाखों की आवाज़ें? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया!
त्योहारों के मौसम में देशभर के पटाखा प्रेमियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 10 अक्टूबर को...

नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम में देशभर के पटाखा प्रेमियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 10 अक्टूबर को एक अहम निर्णय में दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दौरान पांच दिनों के लिए पटाखे फोड़ने और बेचने की सशर्त अनुमति प्रदान की है।
यह फैसला केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति केवल ट्रायल आधार पर दी जा रही है, ताकि इसके पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन किया जा सके।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि, “बच्चों को त्योहार मनाने दें, मेरे अंदर का बच्चा आपके अंदर के बच्चे से आग्रह कर रहा है कि कुछ दिनों के लिए पटाखों पर समय की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।”
अदालत ने केंद्र की दलील स्वीकार करते हुए कहा कि लोगों को त्योहार की खुशी मनाने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिवाली के दौरान केवल नेरी (NEERI) द्वारा प्रमाणित "ग्रीन पटाखे" ही चलाए जा सकेंगे। पारंपरिक पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा।
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों के माध्यम से ही होगी। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि इस अवधि के दौरान प्रदूषण में वृद्धि देखी गई तो भविष्य में यह छूट वापस भी ली जा सकती है। फिलहाल यह निर्णय दिवाली के उल्लास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
What's Your Reaction?






