अनलॉक-1ः गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन्स, जानिए 1 जून से मिलेगी कितनी छूट

अनलॉक-1ः गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन्स, जानिए 1 जून से मिलेगी कितनी छूट

कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है।

बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है. लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा। स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे। होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे। देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।

 गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-1 के लिए जारी कि हुई नई गाइडलाइन्स

क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे

  • आठ जून के बाद धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खोले जाएंगे
  • राज्य सरकार लेगी स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला
  • कंटेनमेंट जोन के बाद आर्थिक गतिविधियों में छूट रहेगी
  • देशभर में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यूपहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा।
  • एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं
  • अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है।

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