किला मामला : निर्माण कार्य पर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष धरने पर बैठे

महारानी लक्ष्मीबाई के किले की तलहटी पर हो रहे पथवे के निर्माण कार्य को अवैध रुप से निमार्ण कार्य कराये जाने का आरोप..

किला मामला : निर्माण कार्य पर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष धरने पर बैठे

झांसी,

  • पुलिस व प्रशासन ने वार्ता कर रुकवा कार्य, न्यायालय के फैसले का इंतजार

महारानी लक्ष्मीबाई के किले की तलहटी पर हो रहे पथवे के निर्माण कार्य को अवैध रुप से निमार्ण कार्य कराये जाने का आरोप लगाते हुए बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानू सहाय खंडेराव गेट पर खंडेराव गेट चौकी के पीछे पाथ वे के लिए बनाई जा रही बाउंडरी वाल पर धरने पर बैठ गए। दोपहर बाद प्रशासन और पुलिस से धरना स्थल पर हुई वार्तानुसार पहाड़ी पर हो रहे काम रोक दिया गया। तय हुआ कि शुक्रवार को जिलाधिकारी एक मैजिस्ट्रेट को लगाकर पूर्ण जानकारी एकत्र करवाएंगे। वही भानू सहाय ने कहा कि न्यायालय के फैसले का भी इंतजार किया जाएगा।

इस दौरान मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक्ट 2010 के अनुसार केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर लोक परियोजना सहित किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नही होगी। सूचना के अधिकार के अंतर्गत पुरातत्व विभाग सर्किल ने बताया है कि झांसी दुर्ग एवं दुर्ग के चतुर्दिक भूमि भी संरक्षित स्मारक रानी के किले का हिस्सा है। जोकि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय संरक्षित स्मारक की सूची में अधिसूचित है। एक्ट का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की सजा तथा एक लाख जुर्माने का प्रावधान है।

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बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानू सहाय ने पुरातत्व विभाग झांसी एव नगर निगम व स्मार्ट सिटी विभाग से सूचना के अधिकार में पूछा कि किस प्रावधान के अंतर्गत किले की नींव पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। लेकिन दोनों विभाग एक दूसरे से अनुमति पत्र मांगे जाने की बात कहकर गुमराह कर रहे है। भानू सहाय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से नगर आयुक्त, महापौर, एवं पुरातत्व व स्मार्ट सिटी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध पुरातत्व एक्ट के उल्लंघन की रिपोर्ट लिखे जाने का प्रार्थना पत्र दिया।

हार कर महारानी लक्ष्मीबाई के किले की पहाड़ी (नींव) पर अवैध निर्माण के विरोध में न्यायालय सीजीएम से धारा 156(3) के तहत, पुरातत्व विभाग, नगर निगम एव स्मार्ट सिटी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करवाने का आवेदन किया। अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। साथ ही किले की पहाड़ी (नींव) को खोद कर कमजोर करते हुए पुरातत्व एक्ट के विरुद्ध निर्माण कार्य को स्टे करवाने के लिए न्यायालय जूनियर डिवीजन में वाद दाखिल करवाया। अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। धरने में अशोक सक्सेना, रघुराज शर्मा, हनीफ खान, गोलू ठाकुर, प्रदीप झा शुभम गौतम आदि शामिल रहे।

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हि.स

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