टूलकिट मामले में दिशा रवि को मिली एक लाख रुपये के मुचलके पर कोर्ट से जमानत
टूलकिट मामले में पर्यावरण ऐक्टिविस्ट को इसके पहले कोर्ट द्वारा रहत नहीं मिली थी और..

टूलकिट मामले में पर्यावरण ऐक्टिविस्ट को इसके पहले कोर्ट द्वारा रहत नहीं मिली थी अर्थात तीन दिनों की रिमांड पर भी भेजा गया था। इसी मामले में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली की सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने एक लाख रुपये का निजी मुचलका (बांड) जमा करने की शर्त पर दिशा रवि को जमानत दी गयी है, साथ ही दिशा को इतनी ही राशि के साथ दो जमानती जमा करने के लिए कहा गया है।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से पूछताछ के लिए दिशा रवि की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने उनके इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि, दिशा को जमानत न देने के लिए हमारे पास कोई ठोस कारण नहीं है। इसके अलावा न्यायाधीश ने ये भी कहा कि, उनपर इससे पहले कोई भी आपराधिक मामला नहीं दर्ज हुआ है।
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इसके साथ ही कोर्ट ने दिशा को जांच में सहयोग करने के लिए और देश से बाहर न जाने के लिए कहा है। आदेश का पालन करने से पहले, न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से सवाल किया था कि, क्या किसी भी प्राथमिकी में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का नाम, टूलकिट और 26 जनवरी की हिंसा के बीच की कड़ी है।
बता दें कि, इससे पहले, दिशा को अपने परिवार और वकील से मिलने की अनुमति के अलावा गर्म कपड़े, घर में पका हुआ भोजन, किताबें दी जाती थी। कोर्ट ने शनिवार को दिशा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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