जवाब न देने के कारण पुलिस भर्ती बोर्ड पर लगा हर्जाना : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार-बार समय दिये जाने के बाद भी जवाब दाखिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड पर 10 हजार रुपये हर्जाना लगाया..

जवाब न देने के कारण पुलिस भर्ती बोर्ड पर लगा हर्जाना : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)

  • अधिकारियों से वसूल करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार-बार समय दिये जाने के बाद भी जवाब दाखिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड पर 10 हजार रुपये हर्जाना लगाया है और 3 फरवरी 2020 को जारी आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट डीआईजी स्थापना पुलिस मुख्यालय प्रयागराज को तलब करेगी। कोर्ट ने कहा है कि हर्जाना राशि लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल कर हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने अजय कुमार की याचिका पर दिया है।

याची के अधिवक्ता का कहना है कि याची 2013 की पुलिस भर्ती में पिछड़ा वर्ग कोटे में सफल घोषित किया गया है। उसे दस्तावेज सत्यापन व मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाना है। उसने प्रत्यावेदन भी दिया। किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस पर यह याचिका दायर की गई। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार को जवाब देने के लिए तीन बार समय दिया। किन्तु कोई जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। याचिका की सुनवाई छह अक्टूबर को होगी।

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हि.स

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