फर्जी SC/ST एक्ट लिखवाने वालों के लिए बुरी खबर : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DGP को दिए कड़े निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC/ST अधिनियम 1989 के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताते हुए राज्य के DGP को निर्देश दिए हैं...

फर्जी SC/ST एक्ट लिखवाने वालों के लिए बुरी खबर : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DGP को दिए कड़े निर्देश
फ़ाइल फोटो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC/ST अधिनियम 1989 के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताते हुए राज्य के DGP को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को इस विषय में आवश्यक सर्कुलर जारी किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि धारा 182 IPC और BNS 2023 की धारा 217 के प्रावधानों पर गंभीरता से विचार किया जाए और फर्जी शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

मुख्य बिंदु:

  1. कोर्ट ने न्यायालय की टिप्पणियों और SC/ST अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।
  2. अधिनियम 1989 को असली पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि कुछ लोग मुआवजे के लिए इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
  3. FIR दर्ज करने से पहले शिकायतों की जांच का निर्देश दिया गया है ताकि SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को रोका जा सके।
  4. कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि वे अधिनियम के प्रावधानों के आह्वान से पहले टिप्पणियों और मामलों की जांच करें।

HC ने कहा कि फर्जी शिकायतों से असली पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है, इसलिए जांच के बाद ही FIR दर्ज होनी चाहिए। कोर्ट का यह निर्देश कानून के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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