बांदा में दर्ज मुकदमें में मुख्तार अंसारी को नही मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज 

बांदा जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को आज उस समय एक और झटका लगा, जब एमपी एमएलए कोर्ट ने 9 माह पुराने जालसाजी व धोखाधड़ी के मामले में जमानत के ...

बांदा में दर्ज मुकदमें  में मुख्तार अंसारी को नही मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज 

बांदा जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को आज उस समय एक और झटका लगा, जब एमपी एमएलए कोर्ट ने 9 माह पुराने जालसाजी व धोखाधड़ी के मामले में जमानत के लिए डाली गई अर्जी खारिज कर दी। यह मामला इसी वर्ष शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था।

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बताते चलें कि 19 मई 2023 को जिला अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने पुलिस बल के साथ रात को करीब 9 बजे मुख्तार अंसारी के बैरक में छापा मारा था। छापे के दौरान इसके बैरक में आधार और पैन कार्ड बरामद हुआ था। जांच की गई तो आधार कार्ड में नाम मुख्तार और जन्म तिथि 1959 दर्ज मिली जबकि पेन में नाम मोख्तार और जन्मतिथि 30 जून 1963 दर्ज मिली। दोनों दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग और जन्मतिथि अलग-अलग होने पर शहर कोतवाली बांदा में तैनात तत्कालीन एस आई धर्मेंद्र सिंह की तहरीर पर मुख्तार अंसारी व अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 

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इसी मामले में जमानत के लिए मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट गरिमा सिंह की अदालत में जमानत के लिए अर्जी डाली गई थी जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद खारिज कर दिया। इस मामले की पुष्टि लोक अभियोजक अंबिका व्यास ने की है।

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