झाँसी मंडल ने गंदगी फैलाने और धूम्रपान करने वालों से वसूला 58 हजार से अधिक का जुर्माना
झाँसी मंडल ने जुलाई माह में स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए गंदगी फैलाने और धूम्रपान करने...
झाँसी मंडल ने जुलाई माह में स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए गंदगी फैलाने और धूम्रपान करने वालों से 58 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है।
मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा के निर्देशन में झाँसी मंडल में स्वच्छता के स्तर को निरंतर उच्चीकरण के प्रयास जारी हैं। इसके साथ ही झाँसी मंडल रेल यात्रियों को उत्कृष्ट सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
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जुलाई माह, 2024 में झाँसी मंडल में रेल यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और गंदगी फैलाने वाले 187 लोगों पर जुर्माना लगाकर 34,800 रुपये वसूले गए। इनमें वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी स्टेशन पर 27, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 43, बाँदा स्टेशन पर 25, और मुरेना स्टेशन पर 18 लोगों को गंदगी फैलाने के जुर्म में पकड़ा गया और विधिक कार्यवाही के तहत जुर्माना वसूला गया। रेलवे अधिनियम 1989 और भारतीय रेलवे नियम-2012 के तहत रेलगाड़ियों, प्लेटफार्मों, और रेलवे परिसरों में कूड़ा फैलाना या थूकना सख्त वर्जित है, जिसके लिए 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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इसी प्रकार, जुलाई माह में मंडल की ट्रेनों और रेल परिसरों में धूम्रपान करने वाले 142 लोगों को पकड़ा गया और उनसे जुर्माना स्वरूप 15,540 रुपये वसूले गए।
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रेल प्रशासन ने अपने सम्मानित रेल यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे एक जिम्मेदार नागरिक बनें और स्टेशन परिसर और ट्रेन में स्वच्छता बनाए रखने में रेल प्रशासन का सहयोग करें।