दहेज हत्या के मामले में पिता-पुत्र को सात साल के कठोरा कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पिता-पुत्र को सात साल...

दहेज हत्या के मामले में पिता-पुत्र को सात साल के कठोरा कारावास की सजा

हमीरपुर

अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पिता-पुत्र को सात साल के कठोरा कारावास की सजा सुनाई। वहीं 14-14 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि थाना कुरारा के बिलौटा गांव में 26 अगस्त 2014 को महिला कमलेश को दहेज को लेकर मिट्टी का तेल डालकर मार डाला था। इस मामले में थाना मौदहा के भवानी गांव निवासी पिता रामसजीवन ने पति संदीप, जेठ प्रदीप, जेठानी रेशमा, सास मोहनी व ससुर जागेश्वर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा थाना कुरारा में दर्ज कराया था।

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विवेचना में सास व जेठानी को पुलिस ने हटा दिया था। इधर  अगस्त 2021 को पति की मौत हो चुकी है। अदालत ने अभियुक्त प्रदीप कुमार व उसके पिता जागेश्वर को सात सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। व 14-14 हजार रुपये के अर्थदंड के आदेश दिए।

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हिस

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