हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना: बांदा डीएम को नोटिस जारी, 11 फरवरी को सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जिले की दो निरस्त शराब दुकानों को बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन डेढ़ माह बीतने के बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ। इस पर शराब अनुज्ञापी श्याम सुंदर शिवहरे..
बांदा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जिले की दो निरस्त शराब दुकानों को बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन डेढ़ माह बीतने के बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ। इस पर शराब अनुज्ञापी श्याम सुंदर शिवहरे ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी बांदा नागेंद्र प्रताप सिंह समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
ओरन कस्बा निवासी श्याम सुंदर शिवहरे की देसी शराब दुकानों, तिंदवारी और लुकतरा, को आबकारी विभाग ने 11 अक्टूबर 2021 को कथित साजिश के तहत निरस्त कर दिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ शिवहरे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। कोर्ट ने 6 नवंबर 2024 को आदेश दिया कि दोनों दुकानों को पूर्व की भांति उन्हीं शर्तों पर बहाल किया जाए।
हालांकि, आदेश के बावजूद जिलाधिकारी ने अब तक दुकानों को बहाल नहीं किया। कई प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर शिवहरे ने 15 दिसंबर 2024 को उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की।
11 फरवरी को होगी सुनवाई
शिवहरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी बांदा नागेंद्र प्रताप सिंह और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि आदेश की अवमानना पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी 2025 को होगी।