चित्रकूट : जमीन के लिए बाबा का कत्ल करने वाले हत्यारोपी को उम्रकैद

चचेरे भाइयों को जमीन दिए जाने के निर्णय से नाराज होकर बाबा की हत्या करने के मामले में हत्यारोपी युवक को...

चित्रकूट : जमीन के लिए बाबा का कत्ल करने वाले हत्यारोपी को उम्रकैद

जिला जज विकास कुमार प्रथम ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट। चचेरे भाइयों को जमीन दिए जाने के निर्णय से नाराज होकर बाबा की हत्या करने के मामले में हत्यारोपी युवक को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹10000 के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि बीती 2 सितंबर 2019 को  पहाड़ी थाने में इटौरा गांव के निवासी भगवानदीन आरख पुत्र असवा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसका 65 वर्षीय भाई रामदास बीती 1 सितंबर 2019 को शाम लगभग 7:30 बजे घर से खाना खाकर खेतों की रखवाली करने के लिए गया था। दूसरे दिन सबेरे जब रामदास नहीं लौटा तो वह मवेशियों का गोबर लेकर खेत में डालने पहुंचा। जहां उसने देखा कि रामदास की गला काटकर हत्या कर दी गई है और खेत में शव पड़ा था। वादी के अनुसार हत्या प्रेमचंद आरख ने की थी। मृतक रामदास अपने हिस्से की 8 बीघा जमीन अपने नातियों रामचंद्र, सुरेश चंद्र और महेश को दान में देने वाले थे। जिसका विरोध प्रेमचंद कर रहा था। इसके चलते उसने रामदास को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में अभियोग पंजीकृत करने के बाद हत्यारोपी को गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को जिला जज विकास कुमार प्रथम निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी प्रेमचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही  ₹10000 के अर्थदण्ड से भी दंडित किया। न्यायालय के निर्णय के बाद हत्यारोपी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया।

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