गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी को कठोर सजा
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत एक दुर्दांत अपराधी विजय उर्फ ठोकिया को 2 वर्ष 3 माह के कठोर कारावास...
बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत एक दुर्दांत अपराधी विजय उर्फ ठोकिया को 2 वर्ष 3 माह के कठोर कारावास और 6000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न अदा करने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने दोषी को सजायवी वारंट बनाकर कारागार भेज दिया है।
प्रकरण का विवरण
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह के अनुसार, बांदा जनपद के थाना गिरवां के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने विजय उर्फ ठोकिया और उसके गैंग के खिलाफ 13 मार्च 2023 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। विजय उर्फ ठोकिया पर कई गंभीर अपराधों के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बताया जाता है कि यह गैंग मोटरसाइकिल चोरी, अवैध हथियारों की तस्करी और महिलाओं को बहला-फुसलाकर अपराध को अंजाम देने जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है।
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अपराध और सजा का विवरण
मामले की प्रभावी पैरवी के बाद अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) ने विजय उर्फ ठोकिया को कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले की विवेचना निरीक्षक सुरेश कुमार सैनी ने की, जबकि विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने मजबूत गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।
गैंग की अपराधी गतिविधियां
विजय उर्फ ठोकिया का यह गिरोह जिले में आतंक और दहशत फैलाने के लिए कुख्यात है। गैंग अपने आर्थिक लाभ के लिए मोटरसाइकिल चोरी, अवैध हथियार रखना और नंबर प्लेट बदलकर वाहनों को बेचने जैसे अपराधों में संलिप्त रहता है। इस गैंग की गतिविधियों से जिले में भय का माहौल है, जिससे लोग इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराते हैं।
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न्यायिक प्रक्रिया
जिला प्रशासन ने अभियुक्तों के गैंग चार्ट को अनुमोदित कराकर अभियोग पंजीकृत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर विजय उर्फ ठोकिया को सजा सुनाई गई।