पांच साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की कैद
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर ने पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात..
छतरपुर,
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर ने पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात करने वाले आरोपित को 20 वर्ष कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपित ने एक वर्ष पूर्व वारदात को अंजाम दिया था।
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जिला अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि दिनांक 23 मार्च 2021 को पीड़िता की मां ने थाना कोतवाली में लिखित आवेदन देकर बताया था कि शाम को करीब चार बजे जब अपने घर पर थी तब पांच वर्षीय बेटी रोते-रोते उसके पास आई। बेटी ने पूछने पर बताया कि वह आरोपित के घर खेलने गई थी। आरोपित ने उसे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर उसके साथ गलत काम किया। कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध कायम कर पड़ताल की।
मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश अहिरवार, एडीपीओ अमितमणि त्रिपाठी ने पैरवी करते हुये सभी सबूत, गवाह कोर्ट में पेश किये। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर ने आरोपित को दोष साबित होने पर 5/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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