बाँदा : आदेश का अनुपालन न करने पर, विद्युत विभाग के एक्सईएन उपभोक्ता आयोग में तलब
बांदा जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश का अनुपालन न करने पर आयोग ने विजली विभाग बांदा के अधिशाषी अभियंता (नगरीय ) को अपने न्यायालय..
बांदा जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश का अनुपालन न करने पर आयोग ने विजली विभाग बांदा के अधिशाषी अभियंता (नगरीय ) को अपने न्यायालय मे स्पष्टीकरण आख्या के साथ आगामी 8 सितंबर को न्यायालय मे हाजिर होने का आदेश दिया है।
आयोग ने मंगलवार 31अगस्त को गीता देवी पत्नी स्व.राजेन्द्र सिंह निवासी अरबई दच्छिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड अलीगंज बांदा के मामले मे आदेश जारी करते हुये कहा कि फोरम के निर्णय का अनुपालन न करने पर क्यों न उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71/72 मे निहित शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत 3 साल की सजा अथवा एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनो से ही दण्डित किया जाये।
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जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि फोरम के न्यायालय मे वाद संख्या 77 / 2009 राजेन्द्र सिंह बनाम विद्युत 4/2014 मे निर्णय पारित किया गया था कि विपक्षी परिवादी का विद्युत नलकूप कनेक्शन आज से दो माह के अंदर संयोजित करे, फोरम ने अपने इस फैसले मे विद्यत विभाग पर तीन हजार रुपये मानसिक कष्ट छतिपूर्ति ,1000रुपये परिवाद व्यय और 700 रुपये अधिरोपित खर्च, कुल 3700 रुपये की धनराशि परिवादी के पक्ष मे अधिरोपित की थी, जिसे विद्युत विलों मे समायोजित की जानी थी,किन्तु विद्युत विभाग ने निश्चित समयावधि के भीतर फोरम के आदेश का पालन नही किया।
रीडर श्रीरावत ने बताया कि इस पर डिग्रीदार की ओर से अवमानना वाद दायर किया गया। दौरान मुकदमा परिवादी राजेन्द्र सिंह की मौत भी हो गयी, उनके वारिसान मुकदमे की पैरवी करते रहे,जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल चतुर्वेदी की पीठ ने विद्युत विभाग की इस लापरवाही और आदेश का अनुपालन न किये जाने के मामले को गंभीरता से लिया, और विद्युत विभाग के एक्सईएन को फोरम मे 8 सितंबर को तलब कर लिया है।
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