यूपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला : मामूली त्रुटियों पर अब जेल नहीं जाएंगे उद्यमी-व्यापारी, 'सुगम व्यापार अध्यादेश 2025' को मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योग और व्यापार जगत को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है...
उद्योग और व्यापार जगत ने सरकार के फैसले का किया स्वागत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योग और व्यापार जगत को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से “उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार अध्यादेश 2025” को मंजूरी दे दी गई है। इस अध्यादेश के लागू होने से प्रदेश के उद्यमियों और व्यापारियों को अब मामूली त्रुटियों पर जेल भेजे जाने के प्रावधान से मुक्ति मिल जाएगी।
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सरकार ने 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधानों को समाप्त करते हुए उद्यमियों को दी गई कानूनी सख्ती में बड़ी ढील दी है। अब अधिकांश मामलों में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जबकि गंभीर मामलों को छोड़कर किसी को भी सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा।
प्रदेश सरकार का यह कदम उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। अब तक कई ऐसे कानून थे, जिनमें मामूली उल्लंघन पर भी अभियोजन चलाकर कारोबारी को जेल भेजने की कार्रवाई होती थी। लेकिन नए अध्यादेश के तहत ऐसे प्रावधानों को समाप्त कर प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था लागू की गई है।
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सरकार का मानना है कि यह बदलाव प्रदेश में व्यवसायिक सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देगा और निवेश के माहौल को और बेहतर बनाएगा। इससे उद्यमियों में विश्वास बढ़ेगा और औद्योगिक विकास की गति को नई दिशा मिलेगी।
उद्योग विभाग के अनुसार, इस अध्यादेश से न केवल निवेशकों को राहत मिलेगी बल्कि ‘जेल नहीं, सुधार और सहयोग’ की भावना के साथ प्रदेश में व्यापार को और प्रोत्साहन मिलेगा।
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