बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बैरक में लगेगा टीवी
मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने विशेष..
मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के कोर्ट में चार प्रार्थना पत्र दिए हैं।
जिसमें इसमें भोजन और तख्त उपलब्ध कराने, उच्च श्रेणी सुविधा उपलब्ध कराने, मेडिकल बोर्ड का गठन कर जांच कराने और टीवी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
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गैंगस्टर एक्ट में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के चार प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राम अवतार प्रसाद के न्यायालय में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह, विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना।
साथ ही जेल अधीक्षक बांदा की आख्या का अवलोकन किया। इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक बांदा को आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी के बैरक मे टीवी लगवाना सुनिश्चित करें।
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दरअसल, मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के कोर्ट में चार प्रार्थना पत्र दिए हैं। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल में बंद है। उन्हें जेल मे टीवी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जाए। जेल मैनुअल के अनुसार जेल में निरुद्ध बंदियों की श्रेणी का निर्धारण करते समय विचार किए जाने के लिए जिन आधारों को मानदंड बनाया जाता है। उसके अनुसार मुख्तार अंसारी पूर्ण रूप से उच्च श्रेणी के बंदी की सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी विचाराधीन बंदी हैं। सीनियर सिटीजन और ग्रेजुएट भी हैं, एवं आयकर दाता हैं।
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