रेलवे कोर्ट ने चोरी के मामले में एक अभियुक्त को सुनाई 3 साल की सजा

आठ साल पहले चोरी के एक मामले में जेल भेजे गए अभियुक्त को जीआरपी द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने से रेलवे कोर्ट में बांदा ने 3 वर्ष की सजा सुनाई ..

रेलवे कोर्ट ने चोरी के मामले में एक अभियुक्त को सुनाई 3 साल की सजा

बांदा,

आठ साल पहले चोरी के एक मामले में जेल भेजे गए अभियुक्त को जीआरपी द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने से रेलवे कोर्ट में बांदा ने 3 वर्ष की सजा सुनाई और 7000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत जीआरपी बांदा ने 2015 में चोरी के मामले में पकड़े गए अभियुक्त रामनिवास पुत्र मनोज कुमार निवासी उल्दन थाना उल्दन जनपद झांसी को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की। तत्कालीन विवेचक निर्भय चन्द्र ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया था और उसे जेल भेजा था।

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 इधर पुलिस अधीक्षक झांसी आदित्य लंगेह के निर्देशन में उपरोक्त प्रकरण को चिन्हित कर प्रभावी निरीक्षक बांदा नवेन्दु शेखर अग्निहोत्री व हेड कांस्टेबल बलवीर सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। जिससे न्यायालय एसीजेएम  बांदा ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। जीआरपी बांदा प्रभारी निरीक्षक नवेंद्रु शेखर अग्निहोत्री ने बताया कि ऐसी सजा से अपराधियों का मनोबल गिरता है। अन्य चिन्हित मामलों में भी पैरवी कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। जिससे अपराधियों का मनोबल गिर सके और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

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