अब यूपी में ‘पहले भुगतान, फिर शराब’ का नियम लागू
उत्तर प्रदेश में शराब व्यापार में पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आबकारी विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शराब व्यापार में पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आबकारी विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में थोक में शराब लेने से पहले ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। यानी, अब बिना पहले पैसे दिए कोई भी थोक विक्रेता शराब की डिलीवरी नहीं ले सकेगा।
आबकारी विभाग के इस फैसले का मकसद शराब की अवैध ढुलाई और टैक्स चोरी को रोकना है। विभाग ने इस संबंध में सभी थोक वितरकों और लाइसेंसधारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकार ने आबकारी विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹63,000 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने और राज्य में शराब कारोबार को अधिक संगठित बनाने के लिए अब पूरी सप्लाई चेन पर डिजिटल निगरानी की जाएगी। इसका मतलब है कि शराब की हर बोतल की ट्रैकिंग अब ऑनलाइन होगी — कहां से आ रही है, किसको भेजी जा रही है, और किसने भुगतान किया।
आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “नई व्यवस्था से शराब के अवैध धंधे पर लगाम लगेगी और राजस्व में भी इजाफा होगा। भुगतान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया मॉनिटर की जाएगी।”
राज्य सरकार के इस कदम को कारोबारी सख्ती के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिससे व्यापार में अनुशासन बढ़ेगा और उपभोक्ताओं तक सही उत्पाद पहुंचेगा।
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