अब कोरोना संक्रमित मिलने पर पूरा इलाका नहीं होगा सील, कंटेनमेंट जोन की नई गाइडलाइन जारी 

कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए अब मोहल्ले की वह गली नहीं सील की जाएगी जिसमें कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिलेगा शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन..

अब कोरोना संक्रमित मिलने पर पूरा इलाका नहीं होगा सील, कंटेनमेंट जोन की नई गाइडलाइन जारी 
Covid-19

कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए अब मोहल्ले की वह गली नहीं सील की जाएगी जिसमें कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिलेगा।  शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन वह उसकी परिधि नए सिरे से निर्धारित की गई है।

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इस बारे में जानकारी देते हुए जिला अधिकारी बांदा आनंद कुमार सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में यदि एक घर में एक या उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाए जाते हैं तो अगल-बगल के अधिकतम एक-एक घर तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इसी तरह एक से अधिक घरों में संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर जिन घरों में संक्रमण के प्रकरण आए होंगे उनके अगल-बगल के घरों तक के क्षेत्र को कलस्टर जोन माना जाएगा।

इन घरों के आसपास जांच कर सक्रिय केस चिन्हित किए जाएंगे तथा टेस्टिंग प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा ।इसी तरह बहुमंजिला आवासीय सोसायटी के संबंध में भी कंटेनमेंट जोन की सीमा निर्धारित की गई है।इसके अंतर्गत यदि एकल तल पर सक्रिय केस पाया जाता है तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।

एक से अधिक स्थानों पर सक्रिय केस पाए जाने पर संबंधित तल ही सील किया जाएगा।यदि सोसाइटी में एक से अधिक टावरों में सक्रिय केस मिलते हैं तो ऐसी सोसाइटी में संबंधित टावरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों जैसे पार्क ,जिम तरणताल, बैंक्विट हॉल आदि को भी कन्टेनमेन्ट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जिससे संक्रमण का प्रचार प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।

ऐसे भवनों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करने के उपरांत ही  पुनः प्रयोग में लाया जाएगा। एक ही आवास में एक से अधिक सक्रिय केस पाए जाए तो उस दशा में इसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेन्मेट जोन निर्धारित किया जाएगा। वही औद्योगिक व कार्यालय भवनों के परिसर में कंटेनमेंट जोन घोषित करने की शासन द्वारा सीमा निर्धारित की गई है।

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जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे स्थानों पर जहां सक्रिय केस काम करता हो उन स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य सैनिटाइजेशन करने हेतु 24 घंटे के लिए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन  के संबंध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के संचालको से वहन किया जाएग।

इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के माइक्रो कंटेनमेंट जोन व कलस्टर कंटेनमेंट जोन की नीति अपनाई जाएगी।कलक्टर कंटेनमेंट जोन का निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाएगा।सभी कंटेनमेंट जोन के लिए पेरीमीटर कंट्रोल की व्यवस्था की जाएगी।

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