नो हेलमेट नो फ्यूल: 26 जनवरी से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बांदा में कड़े निर्देश ,जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार, यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 170 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माने का प्रावधान भी है।

नो हेलमेट नो फ्यूल: 26 जनवरी से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा

बांदा। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और हेलमेट न पहनने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जनपद बांदा में 26 जनवरी 2025 से 'हेलमेट नो फ्यूल' अभियान लागू किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय ने इस संबंध में सभी पेट्रोल पंप संचालकों और स्वामियों को निर्देश जारी किए हैं।

जारी निर्देश के अनुसार, 26 जनवरी से कोई भी पेट्रोल पंप उन दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देगा, जो हेलमेट नहीं पहनेंगे। यह निर्णय उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार लिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों को हेलमेट पहनने के प्रति प्रेरित करना है।

नियमों का उल्लंघन पर कार्रवाई
जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार, यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 170 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माने का प्रावधान भी है।

पेट्रोल पंपों पर होर्डिंग और सीसीटीवी अनिवार्य
सभी पेट्रोल पंप संचालकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके पंप परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए जाएं, जिन पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। साथ ही, प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखने की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेलमेट पहनने की आदत विकसित करें। यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और उनके जीवन की रक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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