छह वर्षीय मासूम से रेप करने वाले आरोपी को उम्रकैद
वर्ष 2023 की 27 अगस्त की रात को माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र में अपने घर में अपनी मां के साथ सो रही छह वर्षीय मासूम...
जालौन। वर्ष 2023 की 27 अगस्त की रात को माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र में अपने घर में अपनी मां के साथ सो रही छह वर्षीय मासूम बच्ची को कैलोर गांव का रहने वाला हरेंद्र सिंह उठा ले गया था। जहां उसके साथ दरिंदगी की थी। इस घटना के बारे में सुबह पता चला था कि जब मासूम लड़की गांव की बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी। जिस पर लड़की की मां द्वारा हरेंद्र सिंह के रेप तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं में 28 अगस्त को मुकदमा पंजीकृत कर लिया था।
यह भी पढ़े : भ्रष्ट खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती आभा अग्रवाल की प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा हुई शिकायत
इस मामले की जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने अवगत कराते हुए बताया कि पुलिस ने उसी दिन आरोपी हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही उसके खिलाफ छह सितंबर 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। जिसकी पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत और अपर शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर द्वारा की गई। जिसमें शुक्रवार को न्यायालय एडीजी स्पेशल, पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर द्वारा साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी हरेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार
यह भी पढ़े : जानकीकुण्ड चिकित्सालय में 10 अगस्त को विशाल ह्रदय रोग कैंप का आयोजन