एम्बुलेंस का अधिक किराया वसूलने पर होगी एफआईआर

महामारी के दौर में जिले में एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है और उसकी सूची भी जारी कर दी गई है..

एम्बुलेंस का अधिक किराया वसूलने पर होगी एफआईआर
एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश

महामारी के दौर में  जिले में  एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है और उसकी सूची भी जारी कर दी गई है। कोविड-19 कोर कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी अन्नावि दिनेश कुमार ने इसकी घोषणा की।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में कोविड के मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालकों, स्वामियों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने नॉन ए.सी. एम्बुलेंस के लिए  500 रुपये प्रति 10 किलोमीटर की दूरी तक व उसके पश्चात  25 रुपये प्रति किमी की दर तय की है।

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इसी तरह  ए.सी. एम्बुलेंस के लिए  500 रुपये प्रति 10 किमी दूरी तक व उसके पश्चात  30 रुपये प्रति किमी निर्धारित किया गया है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का प्रयोग करने पर 5 रुपये प्रति किमी की दर से एवं वेंटीलेटर का प्रयोग करने पर 15 रुपये प्रति किमी अतिरिक्त दर तय की गयी है।  

निर्धारित दर से अधिक  धनराशि लिये जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाईन नम्बर-112 व ट्रैफिक हेल्पलाईन नम्बर-1073 व 9454417456 एवं 05176-272944 पर दर्ज कराई जा सकती हैं। उसके बाद ऐसे लोगों पर एफआईआर की जायेगी।

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हि. स

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