ललितपुर : दलित महिला से दुष्कर्म के दोषी तांत्रिक को आजीवन कारावास

ढाई साल पहले दलित महिला के साथ बलात्कार करने वाले तांत्रिक को ऊपरी जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने..

ललितपुर : दलित महिला से दुष्कर्म के दोषी तांत्रिक को आजीवन कारावास

ढाई वर्ष पूर्व झाडफूंक के बहाने दलित महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने बताया कि तालबेहट कोतवाली क्षेत्र की दलित विवाहिता महिला बीमार रहती थी। काफी उपचार कराने के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। जिस कारण वह गांव में झाडफूंक करने वाले राहुल प्रजापति से मिली।

2 मई 2018 की रात को राहुल ने उसे टेकरी ढाबा के पास झाडफूंक के लिए बुलाया। झाडफूंक के बहाने वह उसे 70 मीटर अंदर एकांत जगह पर ले गया। जबकि उसके पति को वहीं पर छोड दिया।

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इस दौरान राहुल ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, उसने काफी मिन्नते की, लेकिन राहुल ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान वह काफी चिल्लायी लेकिन काफी दूर होने एवं एकांत होने के कारण किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। किसी तरह वह राहुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। दूसरे दिन 3 मई को वह कोतवाली पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी थी।

पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद राहुल के विरूद्ध मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद चार्जसीट तैयार कर इस मामले को न्यायालय में सौंप दिया था।

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सोमवार को हुयी निर्णायक सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाहों, साक्ष्यों एवं चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर राहुल प्रजापति पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने सजा की सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन नियत किया था। न्यायाधीश राहुल प्रजापति ने दोषी तांत्रिक को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी।

हिन्दुस्थान समाचार

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