आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को मिली जमानत
आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन कर्ज मामले....
आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन कर्ज मामले में जमानत दे दी।
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उनको तीन लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।हाईकोर्ट ने दीपक कोचर को अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी को सौंपने का भी आदेश दिया है।
दीपक कोचर को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया था।
एक स्पेशल कोर्ट ने नवंबर, 2020 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दीपक कोचर ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
चंदा कोचर और दीपक कोचर दोनों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है।
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ईडी का आरोप है कि चंदा कोचर के एमडी पद पर रहते हुए बैंक की एक समिति ने वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 300 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी दी।
कर्ज जारी करने के अगले दिन ही आठ सितंबर 2009 को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज ने 64 करोड़ रुपये न्यूपॉवर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किए, जिसके मालिक दीपक कोचर हैं।
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इस मामले में चंदा कोचर को 12 फरवरी को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल चुकी है। चंदा कोचर को भी बिना जांच एजेंसी की अनुमति के देश से बाहर जाने पर रोक लगाई गई है।