नौ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले को मौत की सजा
नौ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी नृशंस हत्या के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट ) रमा जयंत मित्तल...

झांसी
नौ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी नृशंस हत्या के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट ) रमा जयंत मित्तल ने मौत की सजा सुनाई है। हत्यारोपी सोती हुई बच्ची को उठा ले गया था। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी थीं। न्यायालय ने छह माह में सुनवाई पूरी कर आरोपी को मौत की सजा दी है।
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करीब छह माह पहले एक व्यक्ति 8 मई 2022 को अपने परिवार के साथ गोराघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने साढू़ भाई के यहां शादी में गया था। रात में शादी की रस्में चल रहीं थी और नौ साल की लड़की अपनी मां के साथ सो रही थी। शिवपुरी के करेरा थाना अंतर्गत गांव बांसगढ़ के आरोपी छत्रपाल सिंह रावत (29) सोती हुई बच्ची को उठाकर नहर की झाड़ियों के पास ले गया। यहां आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी।
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घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। बच्ची की मां ने घटना की जानकारी उसने अपने पति एवं भाई को दी। सुबह ग्यारह बजे करीब खोजबीन के दौरान नहर के पास बनी झाड़ियों में बच्ची का शव रक्तरंजित अवस्था में पड़ा मिला गया। जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। घटना की जानकारी लगने पर गोराघाट पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376 एबी 302 एवं 5/ 6 पास्को एक्ट के अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मामले की जांच के बाद प्रकरण विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट ) रमा जंयत मित्तल की अदालत में प्रस्तुत किया। सोमवार को अभियोजन अधिकारी आरसी चतुर्वेदी द्वारा पेश गवाहों, दस्तावेजों और वैज्ञानिक साक्ष्यों से सहमत होते हुए आरोपी छत्रपाल रावत को बालिका की नृशंस हत्या एवं अमानवीय बलात्कार का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई ।
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