माफिया मुख्तार अंसारी की 5 दिन और बढ़ी कस्टडी रिमांड

सेशन कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है। माफिया मुख्तार अंसारी की पिछले 10 दिनों से कस्टडी...

माफिया मुख्तार अंसारी की 5 दिन और बढ़ी कस्टडी रिमांड

सेशन कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है।  माफिया मुख्तार अंसारी की पिछले 10 दिनों से कस्टडी रिमांड पर ईडी के हवाले हैं। शुक्रवार को पूर्वांचल के माफिया पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की ईडी स्पेशल कोर्ट में वीडियो कंफेन्सिंग के माध्यम से पेशी हुई है। ईडी के सब जोनल ऑफिस से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी करायी। कोर्ट से ईडी के अधिवक्ता ने 5 दिन की और कस्टडी रिमांड की दी अपील की थी। ईडी के अधिवक्ता ने बताया कि मुख्तार अंसारी पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ अन्य तथ्यों पर मुख्तार अंसारी से पूछताछ करना बाकी है। जबकि मुख्तार अंसारी के वकीलों ने कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने का विरोध किया है।

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सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था। सेशन जज संतोष राय की कोर्ट लंच के बाद अपना फैसला सुनाते हुए रिमांड की अवधि 5 दिन और बढ़ा दी है। अब 27 दिसम्बर तक मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी रिमांड में रहेंगे। बता दें कि पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी को पिछले 14 दिसम्बर बुधवार को बांदा जेल से मनी लांड्रिंग के केस में प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया गया था। जहाँ मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए अदालत से 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी गई थी लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 10 दिनों की रिमांड मंजूर की थी। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्तार के बेटे विधायक अब्बास और साले आतिफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुकी है।

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माफिया के बेटे विधायक अब्बास व साले आतिफ ने अपने बयान में कई ऐसी बात कही थी।  जिसका जवाब ईडी को मुख्तार अंसारी से लेना है। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी से बृहस्पतिवार को भी पूछताछ हुई। ईडी ने मुख्तार के करीबी ठेकेदारों और व्यापारियों की सूची बनाई थी। उनकी संपत्तियों और मुख्तार से नजदीकी के बारे में सवाल किया गया। पूर्वांचल से लेकर झारखंड तक फैले कोयले के कारोबार के बारे में भी ईडी ने पूछताछ की है। कोयले के कारोबार के बारे में मुख्तार से बहुत से  सवाल पूछा गया। लेकिन मुख्तार ने तमाम अंसारी ने सवालों पर चुप्पी ही साध रखी ।  उसने अपने करीबियों के नाम भी बताने से इन्कार कर दिया।

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