पत्नी और मासूम बेटे के हत्या करने वाले युवक को कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा

एक युवक ने पांच साल पहले अपनी पत्नी और मासूम बेटे की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी थी। हत्यारे पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में दोनों ...

पत्नी और मासूम बेटे के हत्या करने वाले युवक को कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा

बांदा, एक युवक ने पांच साल पहले अपनी पत्नी और मासूम बेटे की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी थी। हत्यारे पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने शुक्रवार को अभियुक्त को दोषी करार दिया और उम्र कैद की कठोर सजा दी। साथ ही 55 हजार अर्थ दंड से दंडित किया। घटना के 5 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है।

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पुलिस के मुताबिक बिसंडा थाना क्षेत्र   के चुहका पुरवा निवासी राम मूरत पुत्र टिरूआ रैदास ने 2 फरवरी 2019 को अपनी पत्नी मीरा और 4 वर्षी पुत्र बऊवा उर्फ अंकित पर धारदार हथियार से हमला किया था। हमले के दौरान पत्नी ने अपनी और अपने मासूम बेटे की जान बचाने की कोशिश की थी। लेकिन इस निर्दयी युवक ने अपनी पत्नी और बच्चे पर खदेड़ कर धारदार हथियार से घातक प्रहार किया, जिससे बेटे की घटना स्थल पर मौत हो गई। जबकि पत्नी मीरा की इलाज के दौरान 21 फरवरी 2019 को मृत्यु हो गई थी।

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इस घटना के बाद बिसंडा थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसकी विवेचना निरीक्षक मधुसूदन शुक्ला द्वारा की गई। इस दौरान पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में 29 नवंबर 2019 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसके आधार पर मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी को पत्नी और बच्चे की हत्या का दोषी माना और आजीवन करवा की सजा सुनाई। यह जानकारी लोक अभियोजक शिवकुमार ने दी।


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