सामूहिक दुराचार के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर, रिहाई का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक दुराचार के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूतियों पर..

सामूहिक दुराचार के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर, रिहाई का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट (उत्तर प्रदेश )

प्रयागराज,

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक दुराचार के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने दीपक पाल की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

मामले के अनुसार पीड़िता ने प्रयागराज के नैनी थाने में एफआईआर दर्ज करा कर प्लाट दिखाने के बहाने स्कार्पियो गाड़ी में याची सहित तीन लोगों पर दुराचार करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

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आरोपी याची अधिवक्ता का कहना था कि 14 अक्टूबर 20 की घटना की 28 अक्टूबर 20 को देरी से एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीड़िता तीस साल की पढ़ी लिखी महिला है। उसके पति रेलवे में नौकरी करते हैं।

याची से महिला का पहले से सम्बंध है। उसने याची से बिना पैसा दिये प्लाट लिया है। दूसरा प्लाट मांगा और याची के मना करने पर झूठे आरोप लगा कर फंसाया गया है। मेडिकल जांच रिपोर्ट में जबरन रेप के निशान नहीं मिले हैं। याची 1 नवम्बर 20 से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।

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हि.स

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