केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए वार्षिक अवकाश की नई व्यवस्था की घोषणा

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश नीति में बड़ा बदलाव करते हुए नई व्यवस्था की घोषणा की है। अब केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत ...

Jul 26, 2025 - 18:27
Jul 26, 2025 - 19:01
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केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए वार्षिक अवकाश की नई व्यवस्था की घोषणा
फ़ाइल फोटो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश नीति में बड़ा बदलाव करते हुए नई व्यवस्था की घोषणा की है। अब केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारी हर वर्ष कुल 60 दिनों तक विभिन्न प्रकार के अवकाश का लाभ उठा सकेंगे।

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सरकारी सूत्रों के अनुसार, नई अवकाश व्यवस्था के तहत कर्मचारी को वर्ष में:

  • 30 दिन का अर्जित अवकाश (Earned Leave)

  • 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश (Half Pay Leave)

  • 8 दिन का आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)

  • 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday)
    प्राप्त होगा।

सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य न केवल कार्य संतुलन बनाए रखना है, बल्कि कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करना भी है।

केंद्र सरकार के मुताबिक, ये अवकाश नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे और सभी विभागों व कार्यालयों को इसकी सूचना भेज दी गई है।

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कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सराहनीय बताया है। उनका मानना है कि इससे कर्मचारियों को न सिर्फ समय पर आराम मिलेगा, बल्कि वे और अधिक उत्साह व ऊर्जा के साथ कार्य कर सकेंगे।

सरकार द्वारा इस फैसले को 'वर्क-लाइफ बैलेंस' की दिशा में एक ठोस पहल के रूप में देखा जा रहा है।

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