सामुदायिक भवन पर महिला का अवैध कब्जा, ग्राम प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज
जिले के गिरवां थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सहेवा में निर्मित सामुदायिक भवन पर एक महिला द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है...
बांदा। जिले के गिरवां थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सहेवा में निर्मित सामुदायिक भवन पर एक महिला द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान सहेवा की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
थाने में दी गई तहरीर में ग्राम प्रधान ने बताया कि जिला पंचायत बांदा द्वारा समग्र विकास योजना के अंतर्गत ग्राम सहेवा में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया था, जिसे 05 अक्टूबर 2011 को ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान को विधिवत सुपुर्द किया गया था।
आरोप है कि ग्राम सहेवा निवासी उर्मिला पत्नी छोटेलाल श्रीवास उक्त सामुदायिक भवन पर लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अवैध कब्जा किए हुए हैं। महिला न तो गांव के अन्य लोगों को भवन का उपयोग करने देती है और न ही वहां बारात अथवा अन्य सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित होने देती है।
ग्राम प्रधान के अनुसार, जब वह लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के साथ मौके पर पहुंचे तो महिला ने सामुदायिक भवन खाली करने से साफ इंकार कर दिया और कहा कि “जो करना हो कर लो, मैं भवन खाली नहीं करूंगी।” आरोप है कि इस दौरान महिला ने गाली-गलौज की तथा झूठे मुकदमों में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी।
बताया गया कि महिला ने 18 जून 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी एक प्रार्थना पत्र दिया था। मामले की जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को दिनांक 20 जून 2025 को थाने बुलाया गया, लेकिन ग्राम प्रधान के अनुसार वह निर्धारित तिथि पर थाने पहुंचे जबकि संबंधित महिला उपस्थित नहीं हुई।
ग्राम प्रधान ने पुलिस से मांग की है कि अवैध कब्जा हटवाकर सामुदायिक भवन को ग्राम पंचायत के सुपुर्द कराया जाए ताकि ग्रामीणों को उसका लाभ मिल सके। पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है।
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