बांदा जेल से चित्रकूट जाते समय, फरार हुए कैदियों के मामलें में पांच पुलिसकर्मियों को सजा

अदालत में पेशी के लिए लाते समय पुलिस वाहन से तीन बंदियों के रास्ते में फरार होने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने दो हेड कांस्टेबल और..

बांदा जेल से चित्रकूट जाते समय, फरार हुए कैदियों के मामलें में पांच पुलिसकर्मियों को सजा
फाइल फोटो

अदालत में पेशी के लिए लाते समय पुलिस वाहन से तीन बंदियों के रास्ते में फरार होने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने दो हेड कांस्टेबल और तीन सिपाहियों को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी सिपाहियों को 20-20 हजार रुपये की जमानत एक हफ्ते के अंदर जमा करने का आदेश हुआ है। 

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14 अक्टूबर 2003 को पुलिस वाहन से बांदा जेल से चित्रकूट न्यायालय में पेशी के लिए 16 बंदियों को लाया जा रहा था। चित्रकूट जिले की सीमा स्थली रसिन भरतकूप के पास अचानक वाहन से तीन बंदी कूद कर भाग गए थे।

इस मामले में कर्वी कोतवाली के तत्कालीन एसएसआई श्याम नारायण सरोज ने हेड कांस्टेबल रामकुमार और टीकाराम समेत सिपाही राजेंद्र प्रसाद सुरेश कुमार और उदय नारायण के खिलाफ लापरवाही बरतने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांचों पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए एक एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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