सरकारी अस्पतालों में अनुशासन सख्त, अब बायोमैट्रिक से लगेगी हाजिरी
प्रदेश सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है...
बिना बायोमैट्रिक उपस्थिति के नहीं मिलेगा वेतन
महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने जारी किया सख्त आदेश
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी अस्पतालों में अब बायोमैट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी निर्देशों के अनुसार जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) सहित सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज किए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी।
महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्वास्थ्य इकाइयों में बायोमैट्रिक मशीनों को सक्रिय रखा जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय को सरकारी अस्पतालों में समयपालन, कार्यसंस्कृति में सुधार तथा मरीजों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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