यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, केंद्र सरकार से 19 मार्च तक जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल ही में जारी किए गए नए नियमों...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल ही में जारी किए गए नए नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि इन नियमों का संभावित रूप से दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर असर पड़ने की आशंका है।
इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 19 मार्च तक अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक यूजीसी के ये नए नियम प्रभावी नहीं रहेंगे।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि यूजीसी के नए नियम संविधान में प्रदत्त अधिकारों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्त व्यवस्था के विपरीत हैं। साथ ही यह भी आशंका जताई गई कि इन नियमों के जरिए नियुक्तियों और शैक्षणिक निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप का रास्ता खुल सकता है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि इन नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी और इन्हें लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य है। अदालत के इस फैसले से देशभर के शिक्षाविदों, छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच चर्चा तेज हो गई है।
अब सभी की निगाहें 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे का निर्णय करेगा।
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