धोखाधड़ी के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक राजकरण कबीर व उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमे के आदेश 

इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां नरैनी नगर क्षेत्र में रहने वाली वृद्धा कौशल्या ने धारा 156 (3) के तहत अर्जी दाखिल की है...

Apr 6, 2022 - 03:16
Apr 6, 2022 - 03:32
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धोखाधड़ी के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक राजकरण कबीर व उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमे के आदेश 

जनपद बांदा में नरैनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे राजकरण कबीर पर एक वृद्धा से धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने का आरोप है। इस मामले में प्रशासन द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया लेकिन अब न्यायालय ने विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 

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इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां नरैनी नगर क्षेत्र में रहने वाली वृद्धा कौशल्या ने धारा 156 (3) के तहत अर्जी दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि विधायक राजकरन कबीर और उनकी पत्नी उर्मिला देवी ने मेरी जमीन का धोखाधड़ी करके बैनामा करा लिया है। जमीन बिक्री के 6 लाख रुपए उसने 2 लोगों के सामने दिए थे और बाकी 9 लाख रुपए 19 अक्टूबर 2018 को देने का वादा किया था। यह आश्वासन मिलने के बाद मैंने अपनी जमीन विधायक की पत्नी उर्मिला देवी के नाम बैनामा कर दी थी। जमीन का बैनामा होने के बाद दाखिल खारिज भी हो चुका है।

जब नियत तिथि में शेष रकम नहीं दी गई तब मैंने विधायक जी से शेष रकम देने की मांग की। इस पर वह कोई न कोई बहाना करके मुझे टरकाते रहे। इसके बाद मैंने एसडीएम नरैनी, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से भी इस मामले में शिकायत की लेकिन राजकरण कबीर के विधायक रहते शासन द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। उसने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी करके उसकी जमीन हड़प ली गई है इस पर न्यायालय ने संबंधित थाना को विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

इस मामले में 27 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी जिसमें बयान दर्ज किए जाएंगे।इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़िता कौशल्या के अधिवक्ता योगेंद्र अवस्थी ने बताया कि मेरा प्रयास है कि पीड़िता को न्याय मिले क्योंकि वह वृद्धा है और चलने फिरने में लाचार है। बताते चलें कि राजकरण कबीर 2017 में नरैनी सीट से विधायक चुने गए थे, 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया।

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