काशी, मथुरा, आगरा, और धार से जुडे धार्मिक विवादों में क्या रहे अदालत के फैसले, जानिए यहाँ

नई दिल्ली देश में आज चार जगहों पर धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद में सुनवाई हुई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर कोर्ट..

काशी, मथुरा, आगरा, और धार से जुडे धार्मिक विवादों में क्या रहे अदालत के फैसले, जानिए यहाँ

नई दिल्ली  देश में आज चार जगहों पर धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद में सुनवाई हुई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर कोर्ट के फैसले पर लोगों की नजरें थीं। दूसरी तरफ आगरा के ताजमहल में 22 कमरों को खुलवाने को लेकर भी याचिका पर सुनवाई हुई। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत को 4 महीने के भीतर संबंधित याचिकाओं को निपटाने का आदेश दिया। वहीं, मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला विवाद को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने हिंदू संगठन की याचिका को स्वीकार कर लिया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता बीजेपी नेता को जमकर फटकार लगाई। 

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  • ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर नहीं हटेंगेे

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद मामले में कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया कि कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। अदालत ने कहा कि 17 मई के पहले दोबारा सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर के साथ दो और वकील होंगे। मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी, जिसे सिविल जज ने खारिज कर दिया।  कोर्ट ने फैसला दिया है कि कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं बदले जाएंगे और साथ में ताला खोलकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। 

  • ताजमहल मामले में हाई कोर्ट ने फटकार लगाकर खारिज की याचिका

ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के बारे में रिसर्च करने के बाद ही याचिका डालें। कोर्ट ने याचिका डालने वाले अयोध्या बीजेपी नेता से कहा है कि पीआईएल को मजाक न बनाएं। पहले पढ़ लें, ताजमहल कब और किसने बनवाया। अब इतिहास को आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा।

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  • मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद की अर्जियां चार महीनों में निपटाये

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश देते हुए कहा कि मूल वाद से जुड़ी सभी अर्जियों को जल्द से जल्द निपटाएं। हाई कोर्ट ने इन सभी अर्जियों का अधिकतम 4 महीने में निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। 

  • भोजशाला विवाद में याचिका स्वीकार

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने इससे जुड़ी याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में कहा गया है कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है, यहां मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जाना चाहिए। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने याचिका स्वीकार कर आठ लोगों को नोटिस जारी किया है। इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है। धार स्थित भोजशाला का विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। हिंदुओं का दावा है कि भोजशाला सरस्वती का मंदिर है। दूसरी ओर मुस्लिम इसे कमाल मौलाना की दरगाह बताते हैं। मगर हर साल सरस्वती पूजा के अवसर पर दोनों समुदाय के लोग सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हैं। एक तरफ मां सरस्वती की पूजा होती है तो दूसरी तरफ अजान होती है। अब एक हिंदू संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में एक याचिका दायर की है।

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