हमीरपुर : बालिका से छेड़खानी करने पर आरोपी को छह वर्ष का कठोर कारावास

तीन वर्ष पूर्व घर के बाहर सो रही बालिका के साथ गलत नियत से छेड़खानी करने के मामले में विशेष न्यायाधीश...

हमीरपुर : बालिका से छेड़खानी करने पर आरोपी को छह वर्ष का कठोर कारावास

हमीरपुर। तीन वर्ष पूर्व घर के बाहर सो रही बालिका के साथ गलत नियत से छेड़खानी करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने मंगलवार को दोषी को छह वर्ष का कठोर कारावास व 12 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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विशेष लोक अभियोजक रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित मां ने 11 जुलाई 2000 को दी तहरीर में बताया कि पांच जुलाई 2000 की रात वह अपने बच्चों व पति के साथ घर के बाहर जमीन में पड़ी मौरंग पर तिरपाल बिछाकर लेटी थी। रात्रि में वह व उसका पति घर के अंदर जाकर लेट गए। सभी बच्चे बाहर ही लेटे थे। तभी रात्रि करीब साढ़े 12 बजे रोड़ में खड़े ट्रकों में से एक ट्रक चालक सुनील आया और उसकी 10 वर्षीय पुत्री (पीड़िता) के पास आकर लेट गया और उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। जिससे पीड़िता जग गई और शोर मचाया। जिस पर आरोपित अपनी बनियान व चप्पलें छोड़कर भाग गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत छेड़खानी का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी सुनील को छह वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार

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