गैंग लीडर हुक्मा और उसके साथी को गैंगस्टर एक्ट के तहत पांच- पांच साल की सजा

जिले में सक्रिय अपराधियों और उनके गिरोह पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम गैंगस्टर एक्ट के ...

गैंग लीडर हुक्मा और उसके साथी को गैंगस्टर एक्ट के तहत पांच- पांच साल की सजा

बांदा, जिले में सक्रिय अपराधियों और उनके गिरोह पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जनपद के हिस्ट्रीशीटर रज्जब उर्फ हुक्मा और उसके साथी रज्जू पुत्र सोधी खान को अपर सत्र विशेष न्यायालय द्वारा पांच पांच साल की सजा और सात-सात हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।

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 जनपद के थाना कोतवाली नगर में रज्जब उर्फ हुक्मा पुत्र सोधी खान व रज्जू पुत्र सोधी खान निवासी ग्राम सिंहपुर थाना तिन्दवारी बांदा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर पुलिस की प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा आरोपियों पांच पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं सभी को 7000 - 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कोतवाली नगर थाना में निरीक्षक राजेंद्र बहादुर सिंह द्वारा विवेचना की गई थी। जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी पैरोंकर दिनेश कुमार कोर्ट मोहर्रिर अनिल रायकवार व विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद आरोपियों को सजा मिल सकी।

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यह फैसला अपर सत्र न्यायालय पंचम विशेष न्यायाधीश  गैंगस्टर एक्ट गुणेंद् प्रकाश ने यह फैसला सुनाया है। इसका एक संगठित गिरोह हैं जिसका गैंग लीडर रज्जब उर्फ हुक्मा हैं। इसके गैंग में 3 सदस्य हैं गैंग लीडर रज्जब उर्फ हुक्मा एक हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं। इसके विरुद्ध जनपद व अन्य जनपदों में 40 से ज्यादा मुकदमें पंजीकृत हैं व गैंग के सक्रिय सदस्य रज्जू के विरूद्ध अन्य जनपदों व बांदा में कुल 10 से जायदा मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनो ही अपराधी कई थानो से हिस्ट्रीसीटर अपराधी हैं। जिसमे , लूट, राहजनी, बंद घरों में चोरी जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं इसके अलावा इसके गैंग के सक्रिय सदस्य के ऊपर भी जनपद के कई थानों में कई मुकदमें चल रहे हैं।

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