22 सितंबर से बदलेंगी जीएसटी दरें, जानिए क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

22 सितंबर से देशभर में लागू होने वाले नए जीएसटी सुधारों के तहत रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर कृषि उपकरण और शिक्षा सामग्री...

Sep 4, 2025 - 17:28
Sep 4, 2025 - 17:31
 0  27
22 सितंबर से बदलेंगी जीएसटी दरें, जानिए क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

नई दिल्ली। 22 सितंबर से देशभर में लागू होने वाले नए जीएसटी सुधारों के तहत रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर कृषि उपकरण और शिक्षा सामग्री तक कई चीजें सस्ती हो जाएँगी, जबकि लग्जरी व हानिकारक वस्तुएँ और बड़ी गाड़ियाँ महँगी होंगी।

यह भी पढ़े : बाँदा : एबीवीपी ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर का पुतला फूँका, जताया आक्रोश

क्या होगा सस्ता?

  • नए प्रावधानों के तहत हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टॉयलेट सोप, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, चीज, पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिश्रित स्नैक्स, बच्चों की फीडिंग बोतल, नैपकिन और डायपर जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर, टायर-पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और फसल कटाई की मशीनों पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा।
  • स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव करते हुए व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी समाप्त कर दिया गया है। साथ ही थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और कॉरेक्टिव चश्मों पर जीएसटी 5% या शून्य कर दिया गया है।
  • वाहनों में पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारें (कुछ सीमाओं तक), तीन पहिया वाहन, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें और मालवाहक वाहन अब 28% की जगह 18% जीएसटी में आएँगे।
  • शिक्षा सामग्री जैसे मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, नोटबुक, क्रेयॉन, पेस्टल और इरेजर पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिए गए हैं।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणी में एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिशवॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

क्या होगा महंगा?

सरकार ने पान मसाला और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर 28% जीएसटी और अतिरिक्त सेस जारी रखने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि राज्यों का कर्ज पूरा चुकता होने तक यह व्यवस्था बनी रहेगी। बाद में इन पर 40% जीएसटी लगेगा, लेकिन अतिरिक्त ड्यूटी नहीं होगी।
इसके अलावा 1200 सीसी से अधिक की पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से ऊपर की डीजल कारों पर 40% जीएसटी लगेगा, जिससे इनकी कीमतें बढ़ेंगी।

यह भी पढ़े : जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज में लिंग कैंसर की सफल सर्जरी

व्यापारियों को राहत

सरकार ने कारोबारियों और छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी आसान कर दी है। अब तीन दिन में रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0