चित्रकूट गैंगरेप हत्याकाण्ड : पुलिस के खिलाफ जांच प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट धाम के चर्चित बहिलपुरवा गैंगरेप व हत्या कर लाश पेड़ से लटकाने के मामले में लापरवाह पुलिस..
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट धाम के चर्चित बहिलपुरवा गैंगरेप व हत्या कर लाश पेड़ से लटकाने के मामले में लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीसीआईडी जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
सरकारी अधिवक्ता मोहम्मद शोएब ने कहा कि सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए लखनऊ भेजा गया है। रिपोर्ट के लिए समय दिया जाय। इस पर कोर्ट ने 17 जनवरी को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान तथा न्यायमूर्ति एस विद्यार्थी की खंडपीठ ने शिव विजय की याचिका पर दिया है।
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मालूम हो कि 22 अगस्त की रात नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया गया था और हत्या कर लाश सहजन के पेड़ से लटका दिया गया। जब हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गये तो थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट फाड़कर फेंक दी। रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। रेप व हत्या को आत्महत्या करार देने का प्रयास किया गया। याची ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
विवेचना में लीपापोती करने पर कोर्ट ने एसपी को स्वयं जांच कर बताने को कहा कि देखें विवेचना सही से की जा रही है या नहीं। इसके बाद 16 अप्रैल 2021 को विवेचना सीबीसीआईडी को सौंप दी गई और छह हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। छह माह बीत जाने पर ठोस नतीजा न आने पर यह याचिका दायर की गई है। याची अधिवक्ता आरपी एल. श्रीवास्तव का कहना है कि मेडिकल जांच में लड़की के कपड़े पर सीमेन पाया गया है। जिससे गैंगरेप कर हत्या का सबूत मौजूद है। कोर्ट ने 22 दिसम्बर तक रिपोर्ट मांगी थी। किन्तु सरकारी अधिवक्ता के अतिरिक्त समय की मांग पर अगली सुनवाई की तिथि 17 जनवरी नियत की गई है।
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