कार्यशाला में बीएनएस की धारा में वर्णित प्राविधानों की दी जानकारी
बीएनएस की धारा 82 व बीएनएसएस की धारा 173(4) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया...
![कार्यशाला में बीएनएस की धारा में वर्णित प्राविधानों की दी जानकारी](https://bundelkhandnews.com/uploads/images/2025/01/image_750x_677f5ff851a7b.jpg)
चित्रकूट। बीएनएस की धारा 82 व बीएनएसएस की धारा 173(4) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
क्षेत्राधिकारी नगर राज कमल की अध्यक्षता व क्षेत्राधिकारी मऊ यामीन अहमद की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में बीएनएस की धारा 82 व बीएनएसएस की धारा 173(4) के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। बताया गया कि वारण्टशुदा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वर्णित प्राविधानों व नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173(4) में अपराध की सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया। इस दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला, रिट सेल प्रभारी वीर प्रताप सिंह एवं समस्त थाना, चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।
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