विभाग निर्माण कार्य का लेबर सेस उपकर खाता में जमा कराएं : डीएम
डीएम शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन द्वारा विकास प्राधिकरणों एवं मानचित्र...

निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीयन कराने के भी दिए निर्देश
चित्रकूट। डीएम शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन द्वारा विकास प्राधिकरणों एवं मानचित्र स्वीकृत अनुमोदित करने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा निजी भवन स्वामियों को भवन मानचित्र स्वीकृत करते समय भवन निर्माण की कुल निर्माण लागत के सापेक्ष कटौती की गई लेबर शेष की धनराशि को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित इंडियन बैंक के खाता संख्या में समय से जमा कराए जाने के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई।
बैठक में सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि निर्माणाधीन स्थलों प्रोजेक्ट का निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कराए जाने का प्रावधान है। जिला पंचायत के अलावा कोई भी कार्यदाई संस्था द्वारा अधिष्ठान पंजीयन कराए जाने की सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। जिसके कारण आज यह बैठक आयोजित की गई है। इस पर जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके द्वारा कराए जा रहे प्रत्येक निर्माण कार्य का पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराकर सूचना श्रम विभाग को दिया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण स्थलों में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन यूपीबीओसी बोर्ड के पोर्टल पर जन सुविधा केंद्र, स्वयं के मोबाइल आदि के माध्यम से ऑनलाइन कराए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन जन सुविधा केंद्र के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराकर सूचना श्रम विभाग को दिया जाए जिससे यूपीबीओसी बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं से पत्र श्रमिकों को आच्छादित कराया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्यवाही संस्थाओं द्वारा पंजीकृत निर्माण स्थल अधिष्ठान कि कुल निर्माण लागत के सापेक्ष एक प्रतिशत की धनराशि लेबर सेस के रूप में इंडियन बैंक कर्वी खाता में जमा कराया जाना तथा संबंधित विवरण यूपीबीओसी बोर्ड के सेस पोर्टल में संस्था को आबंटित आईडी में फीड कराकर एक प्रति सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय को दी जाए। उन्होंने कहा कि लेबर सेस को उपकर खाते में ही जमा कराया जाना है। इस खाते के अतिरिक्त अन्य किसी बैंक खाते में जमा कराई गई धनराशि मान्य नहीं होगी। जिलाधिकारी ने विकास प्राधिकरण चित्रकूट को प्राधिकरण के खाते में जमा उपकर धनराशि को श्रम विभाग के बोर्ड के खाते में शीघ्र स्थानांतरित किए जाने के निर्देश दिए तथा जिन विभागों द्वारा उपकर खाते के अतिरिक्त अन्य बैंक खाता अन्य जनपद में जमा कराई गई हो तो उस धनराशि को श्रम विभाग के खाते में 15 दिन के अंदर जमा कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यदाई संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे प्रत्येक निर्माण कार्य की कुल निर्माण लागत के सापेक्ष एक प्रतिशत उपकर की धनराशि को उपरोक्त खाते में अनिवार्य रूप से जमा कराकर विवरण को कार्यदाई संस्था को आबंटीत आईडी में फीड कराकर संबंधित सूचना श्रम विभाग को प्रेषित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि लेबर सेस की धनराशि को निर्धारित अधिकतम दरों के आधार पर ही कटौती कर उपकर खाते में अनिवार्य रूप से जमा कराया जाए, क्योंकि कम दरों के आधार पर उपकर की कटौती किया जाना राज्य सरकार के राजस्व की हानि मानी जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राजेश प्रसाद, अपर उप जिला अधिकारी राकेश पाठक, सहायक श्रमायुक्त आरके गुप्ता, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मानिकपुर भारत सिंह, राजापुर बाल कृष्ण गौतम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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